Narada sting case: नारदा स्टिंग मामले में हाईकोर्ट ने दी ममता के विधायकों को बड़ी राहत

पश्चिम बंगाल में नारदा स्टिंग मामले पर सुनवाई करते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश देते हुए ममता बनर्जी के विधायकों और मंत्रियों को बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को नारदा स्टिंग मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए चार नेताओं को अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही इन्हें मुचलका भी भरना होगा। बीते दिनों सीबीआई ने नारदा स्टिंग मामले में इन चार नेताओं को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद ममता बनर्जी ने भी काफी विरोध किया था।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नारदा स्टिंग मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी और उनके चार नेताओं को अंतरिम जमानत की मंजूरी दे दी है। टीएमसी सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत बनर्जी और विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के मेयर शोवन चर्टजी को गिरफ्तार किया था।
सीबीआई ने ममता को भी बनाया था पक्षकार
बीती 17 मई को कोलकाता में सीबीआई ने नारदा स्टिंग मामले से जुड़े दो मंत्रियों, एक विधायक और मेयर को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इन मंत्रियों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट ने सभी को घर में नजरबंद रहने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ सीबीआई ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी। साथ ही मामले को दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने के लिए कहा गया था। वहीं सीबीआई ने एक याचिका में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता और कानून मंत्री को पक्षकार बनाया था।
क्या है नारदा स्टिंग मामला
जानकारी के लिए बता दें कि 6 साल पहले बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नारद न्यूज़ के सीईओ ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। जिसके बाद बंगाल की राजनीति में हलचल मच गई और टीएमसी के कई नेता इस मामले में फंस गए। इस वीडियो में एक कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पर टीएमसी के 7 सांसदों, तीन मंत्रियों और एक मेयर को काम कराने के बदले में रिश्वत लेते हुए देखा गया था। जिसके बाद इस मामले को लेकर लगातार सुनवाई हो रही है।
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