Brij Bhushan Singh: यौन संबंध मामले में बृजभूषण सिंह को राहत, कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

Brij Bhushan Singh: यौन संबंध मामले में बृजभूषण सिंह को राहत, कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
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Brij Bhushan Singh: भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह को दिल्ली के राउज ऐवेन्यू कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। पढ़ें कोर्ट में क्या हुआ...

Brij Bhushan Singh: भारतीय कुश्ती संघ (Wrestling Federation of India) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह (Brij Bhushan Singh) को दिल्ली के राउज ऐवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) से अंतरिम जमानत मिल गई है। बता दें कि आज यानी मंगलवार दोपहर 2:30 बजे बृजभूषण सिंह कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्होंने कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की। कोर्ट ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया है। अब बुधवार को इसी मामले में बृजभूषण सिंह की सामान्य जमानत के लिए कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कुछ दिनों पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए आज बृजभूषण सिंह को तलब किया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बृजभूषण सिंह पर 6 बालिग महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इसको लेकर देशभर में जमकर हंगामा देखने को मिला था। पहलवानों ने बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते हुए महीनों तक आंदोलन भी किया। हालांकि पहलवानों के आंदोलन के बाद भी बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया था। पहलवानों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात कर बृजभूषण सिंह के खिलाफ कड़े एक्शन लेने की मांग की थी। बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होने के बाद धीरे-धीरे पहलवानों का प्रदर्शन थमता गया और अंत: पहलवानों ने धरना खत्म कर दिया।

नाबालिग पहलवान ने लिया था केस वापस

बता दें कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग पहवान ने भी यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि बाद में नाबालिग के पिता ने ये केस वापस ले लिया। इसको लेकर पहलवानों ने आरोप लगाते हुए कहा था कि बृजभूषण सिंह की धमकी के बाद नाबालिग पहलवान के पिता ने ये केस वापस लिया है।

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