Brij Bhushan Singh Bail: महिला पहलवानों से उत्पीड़न मामले में बृजभूषण सिंह को जमानत, कोर्ट ने रखी ये शर्त

भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brijbhushan Sharan Singh) को महिला पहलवानों के उत्पीड़न मामले में दिल्ली (Delhi) के राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निर्णय देते हुए कुछ शर्तों के साथ बृजभूषण को जमानत दे दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये कहा है कि वे अदालत को बताए बिना विदेश नहीं जा सकते हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने आज सुबह ही सुनवाई की थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद 4 बजे कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई और बृजभूषण सिंह को नियमित जमानत दे दी। इस दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश वकील ने कहा कि हम जमानत याचिका का न तो विरोध कर रहे हैं और न ही समर्थन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कोर्ट में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की जमानत याचिका को लेकर वकीलों ने जमकर हंगामा किया।
हम कोर्ट की शर्त का पालन करेंगे: बृजभूषण के वकील
साथ ही महिला पहलवानों की ओर से पेश हुए वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया। उनका कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह प्रभावशाली शख्स हैं। उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। जमानत की शर्त पर ये सुनिश्चित किया जाए कि वो गवाहों या पीड़ित को प्रभावित न करें। बृजभूषण की ओर से पेश वकील ने कहा कि गवाहों को धमकाने जैसी कोई बात अभी तक नहीं हुई है। अगर कोर्ट ने कोई शर्त लगाई है, तो हम उसका पालन करेंगे।
अभी तक नहीं आई पहलवानों की प्रतिक्रिया
गौरतलब है कि बृजभूषण शरण सिंह को जमानत दिए जाने के बाद पहलवानों की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, न तो साक्षी मलिक (Sakshi Malik) ने इस मामले पर कुछ बोला है, न ही विनेश फोगाट (Vinesh Phogat) ने फिलहाल मुंह खोला है। यहां तक की महिला पहलवानों के समर्थन में लगातार आंदोलनरत रहे बजरंग पूनिया (Bajrang Punia) ने भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया दी है।
Also read: यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण सिंह के खिलाफ सुनवाई, जानें कोर्ट ने क्या कहा
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS