Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी आम बजट, क्या मिलेगी टैक्स में छूट!

Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी आम बजट, क्या मिलेगी टैक्स में छूट!
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आयकर छूट आम आदमी (Common Man) को आखिरी बार 8 वर्ष पहले मिली थी। वर्ष 2014 में सरकार ने आयकर छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की थी।

Budget 2022: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) आज सुबह 11 बजे आम बजट 2022 (Union Budget 2022) पेश करेंगी। इस बजट पर पूरे देश की नजरे टिकी हुईं हैं। बजट से बिजनेसमैन (Businessmen) व्यापार में और आम आदमी (Common Man) महंगाई से राहत की उम्मीद लगाए बैठा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, मोदी सरकार इस बार बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव करके टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को राहत दे सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है।

बताया जा रहा है कि आयकर छूट आम आदमी (Common Man) को आखिरी बार 8 वर्ष पहले मिली थी। वर्ष 2014 में सरकार ने आयकर छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की थी। इसके अलावा 60 से 80 साल की उम्र के नागरिकों को टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की गई थी। इस बार भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि बजट में करदाताओं को बड़ी राहत मिल सकती है।

* अनुमान है कि मूल आयकर छूट सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये तक की जा सकती है।

* वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये करने की संभावना है।

* उच्च आय स्लैब को मौजूदा 15 लाख रुपये से ऊपर संशोधित किए जाने की भी संभावना है।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2020 में केंद्र सरकार के द्वारा एक नई टैक्स व्यवस्था पेश की गई थी। नई टैक्स व्यवस्था के तहत सरकार की तरफ से टैक्स छूट और कटौती को छोड़ने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए टैक्स की दरें घटा दी गईं थीं।

नया आयकर स्लैब

* 0 से 2.5 लाख की आय पर - 0 प्रतिशत

* 2.5 से 5 लाख की आय पर- 5 प्रतिशत

* 5 लाख से 7.5 लाख की आय पर-10 प्रतिशत

* 7.50 लाख से 10 लाख की आय पर- 15 प्रतिशत

* 10 लाख से 12.50 लाख की आय पर- 20 प्रतिशत

* 12.50 लाख से 15 की आय पर- 25 प्रतिशत

* 15 लाख ऊपर आमदनी की आय पर- 30 प्रतिशत

पुराना आयकर स्लैब

* 2.5 लाख तक की आय पर- 0 प्रतिशत

* 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर- 5 प्रतिशत

* 5 लाख से 10 लाख तक की आय पर- 20 प्रतिशत

* 10 लाख से ऊपर की आय पर- 30 प्रतिशत

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