कलकत्ता उच्च न्यायालय का आदेश: दिवाली से न्यू ईयर तक रहेगी पटाखों पर पूरी रोक, जानें क्या कहा...

कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने कोरोनावायरस महामारी (coronavirus pandemic) के कारण राज्य में पटाखों (firecrackers) की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। अदालत ने इस बार दिवाली, काली पूजा, छठ पूजा, क्रिसमस या नए साल पर पटाखे फोड़ने पर सख्त पाबंदी लागू का आदेश जारी किया है। जबकि डब्ल्यूबीपीसीबी ने ऐलान किया था कि राज्य में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकेंगे।
बीते दिनों पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से एक बयान जारी कर कहा गया कि पटाखे रात 8 बजे से रात 10 बजे के बीच सिर्फ दो घंटे के लिए ही फोड़ सकते हैं। दिवाली और छठ पूजा के दौरान दो घंटे के लिए हरे पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई थी। पटाखों को लेकर जारी दिशा-निर्देशों पर पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा था कि छठ पूजा के दौरान सुबह 6-8 बजे 2 घंटे और क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11.55 से साढ़े 12 बजे तक सिर्फ 35 मिनट तक पटाखे जलाने की अनुमति होगी।
बता दें कि डब्ल्यूबीपीसी के आदेश में सिर्फ ग्रीन पटाखों को जलाने की इजाजत थी। ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी तरह के पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पटाखों पर प्रतिबंध इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है कि पटाखे फोड़ने से हानिकारक रसायन निकलते हैं। इसका कई लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पटाखों पर भी प्रतिबंध लगाया गया।
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