Bengal Violence की जांच करेगी NIA, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिए आदेश

Bengal Violence की जांच करेगी NIA, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिए आदेश
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Bengal Violence: कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने इस साल रामनवमी के दौरान हावड़ा, हुगली और दलखोला में हुई हिंसा की राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने का गुरुवार को आदेश दिया।

Bengal Violence: पिछले माह में रामनवमी (Ram Navmi) पर हुई हिंसा (Violence) के मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने बड़ा कदम उठाया है। कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने इस साल रामनवमी के दौरान हावड़ा, हुगली और दलखोला में हुई हिंसा की राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने का गुरुवार को आदेश दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम के नेतृत्व वाली एक पीठ ने बंगाल पुलिस (Bengal Police) को मामले के कागजात राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) को सौपंने के आदेश दिए हैं।

किसने दायर की थी याचिका

कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) का यह आदेश पश्चिम बंगाल (West Bengal) में रामनवमी (Ram Navmi) के दिन हुई हिंसा की एनआईए (NIA) जांच की मांग वाली भाजपा विधायक सुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) की जनहित याचिका पर आया है। हाईकोर्ट ने सभी संबंधित थानों को दो सप्ताह के भीतर सभी रिकॉर्ड, एफआईआर और सीसीटीवी फुटेज एनआईए (NIA) को सौंपने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार से एनओसी मिलने के बाद एनआईए (NIA) मामले की जांच शुरू करेगी।

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बंगाल में भड़की थी हिंसा

बीते माह पश्चिम बंगाल (West Bengal) के हावड़ा शहर में रामनवमी (Ram Navmi) का जुलूस निकाले जाने पर दो समूहों के बीच जमकर हिंसा (Bengal Violence) हो गई थी। हिंसा इतनी भयंकर थी कि इस दौरान दोनों गुटों के लोग एक-दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी कर रहे थे। इतना ही नहीं, दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मौके पर पहुंची बंगाल पुलिस (West Bengal Police) की टीम ने लोगों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। बंगाल में हुई हिंसा के बाद वहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। साथ ही, मामले में बंगाल पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था। कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने 5 अप्रैल तक हावड़ा में रामनवमी के अवसर पर हुई हिंसक झड़पों की अब तक की जांच रिपोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार से मांगी थी। इसके बाद कोर्ट ने आज जांच एनआईए को सौंप दी है।

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