सीबीआई कोर्ट ने IT के डिप्टी कमिश्नर को चार साल की सजा सुनाई, लगा इतने लाख का जुर्माना

सीबीआई कोर्ट ने सोमवार इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर नितिन गर्ग को चार साल की सजा सुनाई है। इसी के साथ कोर्ट ने दो लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई कोर्ट के द्वारा एक कारोबारी से दो लाख रुपये की रिश्वत मांगने और आय से अधिक संपत्ति घर में रखने के मामले के आरोप में सजा सुनाई गई है। अदालात ने सबूतों के आभाव में एक अन्य आरोपी प्रिंस को बरी कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रिंस नितिन गर्ग के घर पर काम करते थे। जानकारी के अनुसार, यह मामला साल 2016 में दायर किया गया था।
कारोबारी ने की थी शिकायत
खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक, सिरसा के पुरुषोत्तम कुमार ने इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर नितिन गर्ग के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से 2 लाख रुपये रिश्वत की मांगने की शिकायत की थी। इसी शिकायत के आधार पर सीबीआई ने आरोपी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
रिपोर्ट के अनुसार, कारोबारी
पुरुषोत्तम कुमार ने अपनी शिकायत में बताया कि आईटी के डिप्टी कमिश्नर नितिन गर्ग ने साल 2013-14 की असेसमेंट के लिए नोटिस निकाल दिया था। इसको निपटाने के लिए गर्ग ने रिश्वत के तौर पर 2 लाख रुपये की मांग की थी। जानकारी के अनुसार, नितिन गर्ग ने पुरूषोत्तम कुमार को धमकी दी थी कि अगर वे दो लाख रुपये नहीं देते हैं तो उनपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
कोरोबारी ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि गर्ग ने अपने सहयोगी को 2 लाख रुपये लेने के लिए कहा था। इससे पहले ही शिकायतकर्ता ने सीबीआई रिश्वत के मामले की जानकारी दे दी थी। इसके बाद सीबीआई टीम ने आरोपी के बठिंडा के गणेश नगर स्थित घर पर दबिश देकर नितिन गर्ग और उसके नौकर प्रिंस को भी गिरफ्तार किया था।
सीबीआई टीम ने नितिन गर्ग के बठिंडा स्थित आवास पर दबिश दी थी। गर्ग के घर व दफ्तर से 15.60 लाख रुपये की नकदी, एक किलो 620 ग्राम सोना, 60 लाख की कीमत के हीरे, पांच लाख रुपये की चांदी, परिवार के विभिन्न सदस्यों के नाम पर 26 बैंक खातों, दो बैंक लॉकर के दस्तावेज मिले थे। गर्ग इन संपत्ति से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं कर पाए थे।
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