एयरपोर्ट डवलमेंट में हेराफेरी पर CBI ने जीवीके ग्रुप के चेयरमैन और बेटे के खिलाफ दर्ज की Fir

पिछले कुछ समय से (Mumbai International Airport) मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डेवलपमेंट और रखरखव में लापरवाही बरतने व हेराफेरी को लेकर सीबीआई इस मामले की जांच में जुटी थी। जिसके बाद गुरुवार को सीबीआई ने जीवीके ग्रुप के अध्यक्ष जी वेंकेट कृष्णा रेड्डी और उनके बेटे संजय रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सीबीआई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डेवलपमेंट में 705 करोड़ रुपये के हेर-फेर के मामले में जांच कर रही थी। इसमें खामी मिलने पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ अफसरों, एमआईएल, जीवीके एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और 9 दूसरी प्राइवेट कंपनियों के भी नामों को भी शामिल किया है। सीबीआई ने पर 705 करोड़ रुपये के अनियमितता और आज से दो साल पूर्व यानि 2018 से 2012 के बीच सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है।
वहीं सीबीआई द्वारा दर्ज मुकदमें में दावा किया गया है कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिडेट कंपनी का गठन (GVK Airport Holding Limited) जीवीके एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया ने कुछ विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर किया। इसमें 50.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी जीवीके ग्रुप के पास है। जबकि (Airport Authority) एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास 26 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।
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