सीबीआई को पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम के खिलाफ नहीं मिले सुबूत

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और दो अन्य अधिकारियों के खिलाफ 63 मून्स टेक्नोलॉजीज कंपनी के आरोपों को साबित करने के लिए उसे कोई सुबूत नहीं मिला है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस साधना जाधव, जस्टिस एनजे जामदार की बेंच ने जिग्नेश शाह की कंपनी 63 मून्स की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बेंच के सामने केंद्रीय जांच ब्यूरो के एडवोकेट हितेन वेनगावकर ने एजेंसी की ओर से एक शपथपत्र दाखिल किया। इसमें कंपनी की तरफ से दाखिल की गई शिकायत वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के चीफ विजिलेंस ऑफिसर को भेज दी गई है।
वहीं, 63 मून्स के एडवोकेट ने इस मामले को हाई प्रोफाइल साजिश बताते हुए जांच कराए जाने की गुहार लगाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में तीन महीने बाद की तारीख तय की है। कंपनी की तरफ से 15 फरवरी 2019 को सीबीआई के पास शिकायत दर्ज कराई गई थी।
इसमे में कहा गया कि नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लि. (एनसईएल) का अरबों रुपये का पेमेंट डिफॉल्ट घोटाला सामने आने पर चिदंबरम और अन्य दोनों अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग कर कंपनी को नुकसान पहुंचाया था।
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