अश्लील सीडी कांड : SC ने छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल के खिलाफ चल रही ट्रायल पर लगाई रोक

अश्लील सीडी कांड : SC ने छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल के खिलाफ चल रही ट्रायल पर लगाई रोक
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27 अक्टूबर 2017 को एक कथित सेक्स टेप वायरल (Video Tap Viral) हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ के एक मंत्री (Minister) का नाम सामने आया था।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कथित अश्लील सीडी कांड में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) के खिलाफ चल रही ट्रायल रोक लगा दी है। दरअसल कोर्ट में अश्लील सीडी कांड की जांच कर रही सीबीआई (CBI) ने केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका दी। इस पर कोर्ट ने बघेल को नोटिस जारी किया।



अश्लील सीडी कांड में रिंकू खनूजा की खुदकुशी के बाद सीबीआई ने अप्रत्यक्ष तौर पर जांच में तेजी नहीं दिखाई। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका में कैलाश मुरारका और चार अन्य लोगों को पक्षकार बनाया है।

कथित सीडी उजागर होने के बाद बाद देश श में राजनीतिक भूचाल आ गया था। छत्तीसगढ़ सेक्स सीडी कांड की जांच कर रही सीबीआई ने मामले में आरोपपत्र दाखिल किया था। इस आरोपपत्र में सीबीआई ने दावा किया कि पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत की सेक्स सीडी फ़र्ज़ी थी, जो उनकी ही पार्टी के बीजेपी नेता कैलाश मुरारका ने तैयार करवाई थी।

बता दें कि 27 अक्टूबर, 2017 को एक कथित सेक्स टेप वायरल हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ के एक मंत्री का नाम सामने आया था। बाद में इस मामले में दिल्ली से पत्रकार विनोद वर्मा की गिरफ्तारी हुई थी।

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