CDS पोस्ट के लिए केंद्र ने अधिसूचना जारी कर बदले नियम, जल्द सामने आएगा तीनों सेनाओं के प्रमुख का नाम

केंद्र सरकार जल्द ही देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के नाम का ऐलान कर सकती है। सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिसके मुताबिक, सेवारत या सेनानिवृत्त अधिकारियों को सीडीएस बनाया जा सकता है। सरकार चाहे तो लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल रैंक के किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को अब सीडीएस बना सकती है।
रक्षा मंत्रालय की ओर से मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर कहा गया कि सरकार ने थल सेना, नौसेना और वायु सेना सेवा अधिनियम में बदलाव किया है। अधिसूचना में कहा गया है कि जनहित में लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल या उनके समकक्ष या सेवारत लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल रैंक के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया जा सकता है।
Ministry of Defence issues gazette notifications to amend regulations of 3 defence forces related to appointment of Chief of Defence Staff. For appointing CDS the govt may consider officers who are serving as Lt Gen equivalent or General equivalent ...(1/2) pic.twitter.com/3leGJB4SD4
— ANI (@ANI) June 7, 2022
लेकिन साथ ही यह भी कहा कि नियुक्ति के समय अधिकारी की आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सीडीएस नियुक्तियों के लिए 62 वर्ष की आयु सीमा के साथ सेना, नौसेना और वायु सेना के सेवानिवृत्त प्रमुख अब सीडीएस बनने की दौड़ से बाहर हो गए हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सीडीएस के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। एक सेवानिवृत्त प्रमुख को सेवानिवृत्ति से पहले सीडीएस के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि वह सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले भी इस आयु प्रावधान को पूरा करेगा।
थ्री स्टार जनरल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल, वायु सेना में एयर मार्शल और नौसेना में वाइस एडमिरल होते हैं, जो 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। इसलिए कोई भी थ्री स्टार जनरल जो दो साल से कम समय में सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उन्हें सीडीएस बनने की दौड़ में शामिल किया जाएगा। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की पिछले साल दिसंबर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी।
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