Odisha Train Accident की सीबीआई जांच शुरू, अब पता चलेगा हादसा या क्राइम

Odisha Train Accident: ओडिशा के बालासोर जिले (Balasore District) में हुए रेल हादसे की जांच की कमान सीबीआई (CBI) ने संभाल ली है। इस हादसे में तकरीबन 275 लोगों की मौत हो चुकी है और 1100 से अधिक लोग घायल हुए थे। जांच एजेंसी ने दुर्घटना की जांच शुरू करने से पहले दस्तावेज और बयान इकट्ठा करने करने के लिए घटनास्थल का दौरा किया। सीबीआई ने रेल मंत्रालय की सिफारिश, ओडिशा राज्य सरकार की सहमति और केंद्र सरकार (Central Goverment) के आदेश के आधार पर तिहरे रेल हादसे (Odisha Train Accident) को लेकर मामला दर्ज किया है।
इन धाराओं में दर्ज किया केस
ओडिशा रेल हादसे की जांच की कमान संभालने के बाद सीबीआई ने कई धाराओं में एफआईआर (FIR) दर्ज की है। सीबीआई ने धारा 337 के तहत एफआईआर दर्ज की (लापरवाही से किसी भी कार्य को करने से मानव जीवन को खतरे में डालना), 338 (जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालकर गंभीर चोट पहुंचाना), 304 ए (लापरवाही से मौत का कारण), और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 34 भी शामिल हैं। इससे पहले रेल हादसे के सिलसिले में ओडिशा पुलिस (Odisha Police) ने आईपीसी और रेलवे अधिनियम की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
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जांच करने पहुंची सीबीआई टीम
सीबीआई की टीम मंगलवार सुबह ही ओडिशा के बालासोर में हादसे (Odisha Train Accident) वाली जगह पर पहुंच गई है। उन्होंने सबसे पहले सिग्नल रूम और रेल की पटरियों की जांच की। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर मौजूद रेलवे के अधिकारियों से भी पूछताछ की थी। इतना ही नहीं, सीबीआई के साथ-साथ फॉरेंसिक टीम (Forensic Team) ने भी जांच का मोर्चा संभाला है। फॉरेंसिक जांच टीम ने भी रेलवे के कई उपकरणों के इस्तेमाल की जानकारी ली है। सीबीआई इस हादसे की जांच अपराध के एंगल से जोड़कर करेगी। बता दें कि इस रूट पर अब ट्रेनों की आवाजाही शुरु हो चुकी है।
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