केंद्र सरकार ने विदेशियों को भारत आने की दी इजाजत, ये तय किए हैं नियम

केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों की कुछ श्रेणियों को भारत में आने की इजाजत देने के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में छूट देने के मामले पर विचार करते उन्हें सशर्त भारत आने की इजाजत दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि इन दिशानिर्देशों के तहत ऐसे विदेशी व्यवसायी, जो गैर निर्धारित व्यावसायिक अथवा चार्टर्ड विमानों में बिजनेस वीज़ा पर यानि स्पोर्ट्स के लिए बी-3 वीज़ा के अलावा भारत आ रहे हैं, उन्हें इजाजत दी गई है।
यह अनुमति विदेशी हेल्थकेयर पेशेवर, स्वास्थ्य शोधकर्ता, इंजीनियर और तकनीशियन जो प्रयोगशालाओं और कारखानों सहित भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र की सुविधाओं में तकनीकी कार्यों के आने वालों को भी दी जा रही है, जो भारत में किसी मान्यता प्राप्त और पंजीकृत स्वास्थ्य देख-रेख सुविधा केन्द्र, पंजीकृत दवा कंपनी या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त निमंत्रण पत्र की स्थिति में है।
इसी प्रकार विदेशी इंजीनियरिंग, प्रबंधकीय, डिजाइन या अन्य विशेषज्ञ जो भारत स्थित विदेशी व्यापार संस्थाओं की ओर से भारत की यात्रा करना चाहते हैं, उनमें सभी विनिर्माण इकाइयां, डिजाइन इकाइयां, सॉफ्टवेयर और आईटी इकाइयों के साथ वित्तीय क्षेत्र की कंपनियां (बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र फर्म) शामिल हैं।
मंत्रालय के अनुसार विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ और इंजीनियर, जो एक पंजीकृत भारतीय व्यवसाय कंपनी के निमंत्रण पर भारत में विदेशी मूल की मशीनरी और उपकरण सुविधाओं की स्थापना, मरम्मत और रख-रखाव के लिए यात्रा करना चाहते हैं उन्हें भी छूट दी जा रही है।
क्या हैं दिशा निर्देश
मंत्रालय के अनुसार विदेशी नागरिकों की इन श्रेणियों को विदेशों में भारतीय दूतावासों, डाक या जो भी लागू हो, एक नया व्यापार वीजा या रोजगार वीजा प्राप्त करना होगा। विदेशों में भारतीय मिशनों या डाक द्वारा खेल के लिए बी -3 वीजा को छोडकर जारी किए गए वैध दीर्घकालिक बहु-प्रविष्टि व्यापार वीज़ा रखने वाले विदेशी नागरिकों को संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट से नई वैधता के साथ व्यापार वीज़ा प्राप्त करना होगा। ऐसे विदेशी नागरिकों को पहले से प्राप्त किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वीजा के बल पर भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।
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