सैनिटाइजर को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, बिक्री के लिए नहीं लाइसेंस की जरूरत

देश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में इस संक्रमण के बचाव में बेहद उपयोगी हैंड सैनिटाइजर को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने इसे बेचने के लिए अनिवार्य लाइसेंस के नियम को खत्म करने की घोषणा की है। जिससे अब सैनिटाइजर को किसी भी दुकान पर बिना किसी परेशानी के बेचा जा सकता है।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। कोरोना महामारी के मद्देनजर सरकार ने सैनिटाइजर की बिक्री और भंडारण के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी है,ताकि इसे लोगों के बीच व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जा सके। मंत्रालय ने औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियम के प्रावधानों के तहत यह छूट दी है,लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि विक्रेता यह सुनिश्चित करेंगे कि इन उत्पादों की बिक्री और भंडारण इनके इस्तेमाल की तारीख खत्म होने के बाद नहीं हो।
पहले था कालाबाजारी का डर
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को ऐसे कई अनुरोध प्राप्त हुए थे, जिसमें सैनिटाइजर की बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त करने से छूट देने की मांग की गई थी। बतादें कि सरकार ने पहले ये फैसला इसलिए किया गया था क्योंकि देश में कालाबाजारी का डर बना हुआ था। साथ ही अचानक सैनिटाइजर की मांग बढ़ने वजह से इसकी कीमत में इजाफा हो गया था।
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