नागालैंड और अरुणाचल के ये जिले हुए 'अशांत' घोषित, केंद्र ने 6 महीने के लिए बढ़ाया AFSPA

केंद्र सरकार (Central Government) ने अरुणाचल प्रदेश ( Arunachal Pradesh) और आसपास के इलाकों की फिर से समीक्षा की है। जिसके बाद राज्य के कुछ स्थानों को 'अशांत क्षेत्र' घोषित कर दिया गया है। इस बीच सरकार ने तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों सहित अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (AFSPA) को 6 महीनें के लिए बढ़ा दिया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Ministry of Home Affairs) की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 (AFSPA) को 1 अक्टूबर 2022 से 30 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ( Ministry of Home Affairs) के अनुसार भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) में नामसाई और महादेवपुर पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में भी AFSPA का विस्तार किया है।
Centre has extended Armed Forces(Special Powers) Act, 1958 for 6 months from today in Tirap, Changlang and Longding dist in Arunachal Pradesh (AP) and areas falling within the jurisdiction of Namsai &Mahadevpur PS in Namsai dist of AP as they are declared as 'disturbed area': MHA
— ANI (@ANI) October 1, 2022
इसके अलावा नागालैंड (Nagaland) के 9 जिलों और 4 जिलों के 16 थानों को भी इस दौरान 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है। इन जगहों पर भी सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
बता दें सरकार ने असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले के पुलिस स्टेशनों को 1 अप्रैल से 30 सितंबर, 2022 तक छह महीने के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया था। AFSPA सुरक्षा बलों को बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और बिना किसी परिसर में प्रवेश करने या तलाशी लेने का अधिकार देता है।
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