केंद्र सरकार ने सीजीएचएस से जुड़े अस्पतालों को दी चेतावनी, कहा कोरोना वायरस मरीज का इलाज न करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

कोरोना संकट में मरीजों का इलाज करने में हीला हवाली व बेड न होने जैसा बहाना करने वाले अस्पतालों की नकेल अब केंद्र सरकार कसने की तैयारी कर रही है। इसी को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (सीजीएचएस) के तहत चयनित अस्पतालो को चेतावनी जारी की गई है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अगर सीजीएचएस के तहत चयनित अस्पताल कोरोना मरीजों या जिन्हें कोरोना नहीं हुआ है,उनका इलाज करने से मना करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार,सीजीएचएस पैनल के तहत आने वाले अस्पतालों,जिन्हें राज्य सरकारों ने कोविड-19 अस्पताल के तौर पर अधिसूचित किया है,उन्हें सीजीएचएस लाभार्थियों का कोरोना संबंधी इलाज मानदंडों के अनुसार करना होगा।
इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि ठीक इसी तरह सीजीएचएस के तहत आने वाले वो अस्पताल जिन्हें कोविड-19 अस्पताल के तौर पर अधिसूचित नहीं किया गया है,वो भी सीजीएचएस लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती करने या फिर उनका इलाज करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। साथ ही इलाज का खर्च भी सीजीएचएस के मानदंडों के अनुसार ही होना चाहिए।
आदेश के मुताबिक जो भी अस्पताल दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करेगा,उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में बुधवार को सभी स्वास्थ्य देखभाल संगठनों के लिए आदेश निर्गत किया गया है। बतादें कि हाल ही में केंद्र सरकार के पास ऐसे कई मामले सामने आए थे,जिनमें सीजीएचएस लाभार्थियों को पैनल में आने वाले निजी अस्पतालों व अन्य केंद्रों पर इलाज मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था।
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