Jammu Kashmir: धारा 370 हटाने के चार साल बाद क्या करने जा रही है केंद्र सरकार?

Jammu Kashmir Reorganization Bill: केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर (Union Territory of Jammu and Kashmir) से धारा 370 हटने के चार साल बाद सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। मोदी सरकार संसद में एक नया बिल लाने जा रही है, जिसके बाद जम्मू-कश्मीर विधानसभा में तीन सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी। इनमें एक सीट विस्थापित नागरिक और दो सीट कश्मीरी पंडितों के लिए आरक्षित हो जाएगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल 2023 लाने जा रही है। इसमें यह प्रावधान रहेगा कि विधानसभा की एक सीट पीओके के विस्थापित नागरिक और दो सीट कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व रहेगी। विस्थापित नागरिक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से जम्मू-कश्मीर आए नागरिकों को माना जाएगा। यानी 1947 के समय जम्मू-कश्मीर के नागरिक थे, लेकिन कश्मीर पर पाकिस्तान (Pakistan) के अवैध कब्जे के बाद वहां से आकर यहां बस गए, जो दो सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए सुरक्षित होगी, उनमें से एक सीट महिला के लिए आरक्षित रहेगी। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल इन तीनों सीटों पर अपने प्रतिनिधि मनोनीत करेंगे।
जम्मू-कश्मीर में 7 विधानसभा सीटें बढ़ेगी
5 अगस्त, 2019 से पहले जम्मू-कश्मीर विधानसभा (Jammu Kashmir Assembly) में 87 सीटें होती थी, लेकिन लद्दाख (Laddakh) के अलग होने के बाद बाद 83 सीटें ही बची। भारतीय परिसीमन आयोग ने जम्मू में 6 तो कश्मीर में एक सीट बढ़ाने की सिफारिश की है। यदि ऐसा हुआ तो जम्मू संभाग में 43 और कश्मीर संभाग में 47 सीटें हो जाएंगी। यानी राज्य में कुल विधानसभा सीटें बढ़कर 90 हो जाएगी। कश्मीरी पंडितों की दो और पीओके से विस्थापित एक सदस्य की सीट इन 90 सीटों से अलग होगी।
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अनंतनाग में जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों के क्षेत्रों को शामिल किया गया
जम्मू-कश्मीर में लोकसभा (Lok Sabha) की कुल 5 सीटें हैं। अब तक 2 सीटें जम्मू और 3 सीटें कश्मीर में थी। सीटें अब भी 5 ही रहेंगी, लेकिन एक सीट में जम्मू और कश्मीर दोनों के इलाके शामिल किए जाएंगे। जम्मू संभाग में उधमपुर और जम्मू, जबकि कश्मीर संभाग में श्रीनगर और बारामूला लोकसभा सीट होगी। अनंतनाग-राजौरी नाम से एक सीट भी होगी, जिसमें जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों के क्षेत्र को शामिल किया गया है।
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