केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए जारी की नई गाइडलाइंस

केंद्र की मोदी सरकार ने आज डिजिलट मीडिया, न्यूज वेबसाइट, सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफार्म्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद डिजिटल मीडिया की गाइडलाइन पर कहा कि सोशल मीडिया को दो श्रेणियों में बांटा गया है, एक इंटरमीडरी और दूसरा सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडरी।
सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडरी पर अतिरिक्त कर्तव्य है, हम जल्दी इसके लिए यूजर संख्या का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। कोर्ट के आदेश और सरकार द्वारा पूछा जाने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शरारती कंटेट का ओरिजनेटर बताना होगा। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया के कानून को हम तीन महीने में लागू करेंगे।
यूजर्स की गरिमा को लेकर अगर कोई शिकायत की जाती है, खासकर महिलाओं की गरिमा को लेकर तो आपको शिकायत करने के 24 घंटे के अंदर उस कंटेट को हटाना होगा। एक शिकायत निवारण तंत्र रखना होगा और शिकायतों का निपटारा करने वाले ऑफिसर का नाम भी रखना होगा। ये अधिकारी 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण करेगा और 15 दिनों में उसका निपटारा करेगा।
रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया ओटीटी पर गाइडलाइंस तय। हिंसा, भाषा, सीन पर निगरानी रा मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। गाइडलाइंस में यू, यूए 7, यूए 13 जैसी श्रेणियां बनेंगी। यूजर्स की समस्या के लिए फोरम बनाया जाएगा।
ओटीटी और डिजिटल मीडिया को सूचना और प्रसारण मंत्रालय देखेगा
वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए त्रि-स्तरीय तंत्र होगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया को अपने बारे में जानकारी देनी होगी, एक शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए। सेल्फ रेगुलेशन होनी चाहिए, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त जज करेगा या इस श्रेणी का कोई प्रख्यात व्यक्ति करेगा। एक ओवरसाइड तंत्र भी होगा। ओटीटी और डिजिटल मीडिया को सूचना और प्रसारण मंत्रालय देखेगा और इंटरमीडरी प्लेटफॉर्म का संज्ञान आईटी मंत्रालय लेगा।
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