सुप्रीम कोर्ट का Reservation in Promotion पर आदेश, राज्यों से मांगी दो हफ्तें में जानकारी

पदोन्नति में आरक्षण (Reservation in Promotion) के मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) 5 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई करने जा रहा है। उससे पहले कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को आदेश जारी कर कहा है कि हर राज्यों के अनूठे मुद्दें की पहचान करें यानी जो अड़चने आ रही हैं उनका पता लगाया जाए। इसकी रिपोर्ट 2 हफ्ते के आंदर जमा करें।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि राज्यवार तरीके से इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। क्योंकि हर राज्य के अपने अनूठे मुद्दे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र और राज्यों ने प्रमोशन पॉलिसी में रिजर्वेशन को लेकर जल्द सुनवाई की मांग की थी। सरकार ने कोर्ट से कहा कि लंबित मामलों की वजह लाखों पदों पर नियुक्तियां रूकी हुई हैं। जबतक कोर्ट इस मामले पर फैसला नहीं देता है तब तक कैसे आगे आदेश दिया जा सकता है, हमारी अपील है कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई हो।
राज्यों से दो हफ्ते में मांगा जवाब
कोर्ट ने कहा कि 5 अक्टूबर को रिजर्वेशन के मामले पर सुनवाई होगी। उससे पहले सभी राज्य कानूनी अड़चनों की सूची तैयार कर दाखिल करें। इसके लिए दो सप्ताह का वक्त है। इस मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच जज एल नागेश्वर राव, जज बीआर गवई और जज संजीव खन्ना करेंगे।
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