Chara Ghotala: चारा घोटाले के 5वें केस में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव दोषी करार, 21 फरवरी को सजा का ऐलान, इतने करोड़ की अवैध निकासी का आरोप

Chara Ghotala: चारा घोटाले के 5वें केस में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव दोषी करार, 21 फरवरी को सजा का ऐलान, इतने करोड़ की अवैध निकासी का आरोप
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राजद नेता लालू यादव (RJD leader Lalu Yadav) चारा घोटाला (Fodder Scam) मामले में रांची की सीबीआई की विशेष कोर्ट से दोषी करार दिए गए हैं।

बिहार (Bihar) के पूर्व मुख्यमंत्री (Former CM) और राजद नेता लालू यादव (RJD leader Lalu Yadav) चारा घोटाला (Fodder Scam) मामले में मुश्किलें बढ़ गई हैं। मंगलवार को रांची की सीबीआई की विशेष कोर्ट ने एक और मामले में लालू यादव को दोषी करार दिया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने डोरंडा कोषागार से 139.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दोषी पाया है। डोरंडा कोषागार से धोखाधड़ी से निकासी के मामले में दोषी पाए जाने के बाद लालू प्रसाद यादव को फिर से जेल जाना होगा। इस मामले में 21 फरवरी को सजा का ऐलान होगा।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अगर लालू यादव को 3 साल या उससे कम की सजा हो जाती है, तो वह सीबीआई की इसी विशेष कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसके अलावा अगर इससे ऊपर की सजा होती है तो फिर हाईकोर्ट जाना होगा। सीबीआई कोर्ट में लालू यादव के वकील ने अपील की है कि अदालत लालू यादव की उम्र और उनकी बीमारी को ध्यान में रखते हुए कम से कम एक साल की सजा दे।

बता दें कि कोर्ट में इस मामले को लेकर साल 2005 में चार्जशीट दायर की गई थी। इसमें 170 आरोपी थे। लेकिन ट्रायल के दौरान 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है। जांच एजेंसी ने लालू यादव समेत सभी आरोपियों के खिलाफ 2001 में आरोपपत्र दाखिल किया था और फिर साल 2005 में आरोप तय किए गए। डोरंडा कोषागार से 139.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी की गई थी। इससे पहले चारा घोटाला के चार मामलों में कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को कुल साढ़े 27 साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

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