Chennai: 20 साल के व्यक्ति ने 43 वर्षीय महिला का किया बलात्कार, इस चालाकी से दिया वारदात को अंजाम

Chennai: 20 साल के व्यक्ति ने 43 वर्षीय महिला का किया बलात्कार, इस चालाकी से दिया वारदात को अंजाम
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महिला एक सरकारी कार्यालय में अस्थायी स्टाफ सदस्य के रूप में कार्यरत है। महिला के साथ उसके आवास पर उसका 20 वर्षीय व्यक्ति ने कथित रूप से बलात्कार किया।

भारत (India) में आए दिन महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार (Rape) की घटनाएं सामने आ रही हैं। देश में कड़ा कानून होने के बाद भी घटनाएं कम होती नहीं दिख रही हैं। अब ताजा मामला चेन्नई (Chennai) से सामने आया है। यहां पर एक व्यक्ति ने चाकू (Knife) की नोक पर एक महिला का बलात्कार (Woman Rape) किया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 43 वर्षीय महिला एक सरकारी कार्यालय में अस्थायी स्टाफ सदस्य के रूप में कार्यरत है। महिला के साथ उसके आवास पर उसका 20 वर्षीय व्यक्ति ने कथित रूप से बलात्कार किया। हालांकि, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बीते शुक्रवार को जब महिला अपना काम खत्म कर घर वापस आई।

तो महिला के घर के गेट के बाहर एक व्यक्ति को खड़ा था। महिला ने जैसी है अपने घर का दरवाजा खोला, व्यक्ति ने उसे अंदर धकेल दिया। फिर व्यक्ति ने महिला का मुंह बंद कर चाकू की नोक पर उसका रेप किया। व्यक्ति का नाम विशाल बताया जा रहा है और उसकी उम्र करीब 20 वर्ष है।

पीड़िता ने बताया कि विशाल ने उसकी नग्न तस्वीरें भी लीं और फोन नंबर भी ले लिया। इसके बाद विशाल ने कथित तौर पर रात में महिला को फोन कर कहा, जब में तुम्हें बुलाऊंगा तो आना पड़ेगा। यदि तुम नहीं आईं तो नग्न तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। इस तरह की धमकी दी।

इसके बाद पीड़िता ने अपनी बड़ी बेटी को घटना के बारे में बताया। फिर उसने विशाल के खिलाफ थानें में शिकायत की। शिकायत के आधार पर अड्यार ऑल वूमेन पुलिस ने आरोपी का नंबर ट्रेस कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी ने कई दिनों महिला का पीछा किया था, जब उसे पता चला कि महिला अकेली रहती है तो उसने रेप की घटना को अंजाम दे दिया।

बता दें कि कथित तौर पर आरोपी ने महिला का नंबर लेने के लिए खुद को मिस्ड दी थी। जिस वजह से पुलिस आरोपी को जल्दी पकड़ने में कामयाब रही। पुलिस ने शनिवार विशाल को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294 (बी), 451, 376, 354 (सी) और 501 (आई) के तहत मामला दर्ज किया।

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