चिन्मयानंद प्रकरण : रंगदारी मांगने के आरोपी विक्रम एवं सचिन की जमानत अर्जी खारिज

स्वामी चिन्मयानंद प्रकरण (Chinmayanand case) में चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये रंगदारी मांगने के आरोप में जेल में बंद विक्रम और सचिन की जमानत अर्जी गुरुवार को जिला जज की अदालत से खारिज हो गई है जबकि संजय की जमानत अर्जी पर 15 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
स्वामी चिन्मयानंद के अधिवक्ता ओम सिंह ने बताया कि जिला जज रामबाबू शर्मा की अदालत में विक्रम, सचिन व संजय के अधिवक्ता प्रमोद तिवारी ने जमानत अर्जी दाखिल की थी जिस पर सुनवाई से पूर्व ही उनके अधिवक्ता ने संजय सिंह की जमानत की अर्जी वापस ले ली।
इस पर न्यायालय ने 15 अक्टूबर की तिथि सुनवाई के लिए लगाई है। रंगदारी मांगने के आरोपी विक्रम और सचिन की जमानत अर्जी जिला जज रामबाबू शर्मा ने खारिज कर दी। रंगदारी मांगने के मामले को लेकर अदालत में ओम सिंह तथा जिला शासकीय अधिवक्ता अनुज सिंह ने जमानत का काफी विरोध किया।
इसके बाद दोनों आरोपियों की जमानत निरस्त कर दी गई। उल्लेखनीय है कि पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद के व्हाट्सएप पर उक्त आरोपियों ने एक मैसेज भेज कर कहा था कि तुमने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। तुम्हारी वीडियो हमारे पास है।
पांच करोड़ रुपए दे दो नहीं तो वीडियो चैनल वालों को दे दिए जाएंगे। इसी मामले को लेकर स्वामी चिन्मयानंद के अधिवक्ता ने रंगदारी मांगने की रिपोर्ट यहां शहर कोतवाली में दर्ज कराई थी। मामले की जांच एसआईटी ने की और जांच में संजय, विक्रम और सचिन के अलावा पीड़िता को भी आरोपी बनाया। इस वक्त रंगदारी मांगने के आरोप में चारों आरोपी जेल में हैं।
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