Chinmayanand Rape Case: जानें आखिर क्यों कोर्ट में अपने बयान से मुकरी पीड़ित छात्रा, अब आगे होगी ये कानूनी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक लॉ छात्रा के द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर रेप के आरोप को लेकर नया मोड़ आग गया है। कोर्ट में पीड़ित छात्रा ने अपना बयान बदलते हुए कहा कि चिन्मयानंद पर कभी यौन शोषण का आरोप नहीं लगाया था। वहीं दूसरी तरफ सरकारी वकील का दावा है कि कोर्ट के बाहर दोनों में समझौता हो गया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली 23 साल की छात्रा ने वीडियो जारी कर मुकदमा दर्ज करवाया था। लेकिन अब छात्रा कोर्ट में अपने आरोपों से ही मुकर गई है।
बीते मंगलवार को कोर्ट में बयान दर्ज करने पहुंची छात्रा ने सभी को चौंकाते हुए कहा कि उसने कभी यौन शोषण का आरोप नहीं लगाया था। फिलहाल, बयान दर्ज कर लिए गए हैं और अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लखनऊ के विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की जा रही है।
इस धारा के तहत हो सकती है कार्रवाई
जानकारी के लिए बता दें कि छात्रा ने उन सभी आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जो उसने पहले किए थे। अभियोजन पक्ष ने छात्रा के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 (झूठे दावे और एक मामले में झूठा मुकदमा) के तहत मामला दर्ज करने की अपील की। पिछले साल भाजपा के पूर्व सांसद चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाया था। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में चिन्मयानंद के शैक्षणिक संस्थानों में से एक में दाखिला लेने वाली लॉ छात्रा ने एक साल से अधिक वक्त तक यौन शोषण का आरोप लगाया था। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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