आखिर कौन सा है वह आदेश जिसके तहत सीबीआई को महाराष्ट्र सरकार से लेनी होगी इजाजत

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने बुधवार को राज्य में किसी भी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई को दी गई सहमति वापस ले ली है। यानी अब सीबीआई को महाराष्ट्र में किसी भी मामले की जांच के लिए पहले उद्धव ठाकरे सरकार की इजाजत लेनी होगी।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार से पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जैसे गैर भाजपा शासित राज्य ऐसा फैसला ले चुके हैं। अधिकारियों ने कहा है कि राज्य सरकार का यह फैसला बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए प्रभावी नहीं होगा। क्योंकि, सुशांत सिंह राजपूत मामले में जांच सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से की जा रही है। इसलिए सीबीआई को इस मामले में महाराष्ट्र सरकार की इजाजत की जरूरत नहीं है।
बता दें कि बुधवार को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लिया गया ये निर्णय उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा टीआरपी स्कैम केस में एफआईआर दर्ज किए जाने के एक दिन बाद लिया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस केस को सीबीआई को हैंडोवर कर दिया है। उद्धव सरकार ने इसे टीआरपी स्कैम जांच के बीच में केंद्रीय जांच ब्यूरो के दखल के तौर पर देखा है।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि अक्टूबर महीने की शुरुआत में टीआरपी स्कैम को लेकर रिपब्लिक टीवी के खिलाफ जांच शुरू की गई। जिसको लेकर काफी विवाद हुआ है। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी का नाम उन तीन चैनलों में रखा है जो टीआरपी घोटाले में शामिल थे।
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