Coal Scam: कोर्ट ने सुनाया फैसला, कोयला घोटाले में पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत तीन को 3-3 साल की जेल की सजा

दिल्ली में भ्रष्टाचार के मामले में एक पूर्व केंद्रीय मंत्री को सजा मिली है। जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के एक विशेष कोर्ट ने वाजपेयी सरकार में रहे कोयला राज्य मंत्री दिलीप रे को कोयला घोटाले में 3 साल की कारावास और 10 लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही रे के साथी रहे दो अन्य दोषी को भी बराबर की सजा मिली है।
आपको बता दें कि दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कुछ दिनों पहले पूर्व केन्द्रीय मंत्री दिलीप रे को वर्ष 1999 में झारखंड में एक कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित कोयला घोटाले मामले में दोषी ठहराया था। विशेष न्यायाधीश भारत पारसकर ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री (कोयला) रहे रे को 1 आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों को लेकर दोषी ठहराया।
अदालत ने कोयला मंत्रालय के तत्कालीन दो वरिष्ठ अधिकारी, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल), इसके निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड (सीएमएल) को भी दोषी ठहराया। यह मामला 1999 में झारखंड के गिर11डीह में 'ब्रह्मडीह कोयला ब्लॉक' के आवंटन से जुड़ा है।
दिल्ली की अदालत ने सीटीएल पर 60 लाख तो सीएमएल पर 10 लाख रुपये का भी जुर्माना लगाया है। दिलीप रे ने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद आशंका जताई जा रही थी कि वह बीजेडी में आ सकते है लेकिन राजनीति से उन्होंने दूरी बना कर रखी थी। एक बाद ही वह कोयला घोटाले में आरोपी करार दिये गये है।
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