Rahul Gandhi की सजा रहेगी बरकरार, क्या अब जाएंगे जेल

मोदी सरनेम मानहानि मामले में आज सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की अपील पर फैसला सुना दिया है। कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने तीन अप्रैल को निचली अदालत द्वारा दी गई 2 साल की सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर सूरत कोर्ट (Surat Court) का रूख किया और निचली अदालत के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया था। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की इस अपील पर 13 अप्रैल को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद सूरत कोर्ट ने दोषसिद्धि के फैसले को सुरक्षित रख लिया था। आज सुनवाई के दौरान सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता की अपील को खारिज कर दिया है।
मानहानि मामले की सूरत कोर्ट में सुनवाई
कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सजा को लेकर सूरत कोर्ट में सुनवाई हुई। कांग्रेस नेता की अपील खारिज कर दी गई है। अब राहुल गांधी को हाईकोर्ट का रुख करना पड़ेगा। मानहानि मामले में राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में यह दलील दी थी कि मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ दर्ज मानहानि के मुकदमे में सुनवाई निष्पक्षतापूर्ण नहीं थी और इस मामले में अधिकतम सजा दिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद गुजरात की सूरत कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था।
याचिकर्ता पूर्णेश मोदी ने दर्ज कराई थी आपत्ति
भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी (Poornesh Modi) ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर आपत्ति दर्ज कराई थी और कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बार-बार अपराध करते हैं और इस तरीके की बयानबाजी करते है, जिससे एक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इसके साथ ही पूर्णेश मोदी ने आगे कहा कि वह सूरत सेशन कोर्ट के आदेश के खिलाफ जिस प्रकार से सूरत कोर्ट में अपील दायर करने के लिए पेश हुए वह उनके अहंकार को दिखाता है।
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