Rahul की 'अयोग्यता' बरकरार, भड़की Congress बोली- नहीं रुकेंगे Gandhi

Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सूरत की सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को तीन अप्रैल को सूरत की निचली अदालत ने 'मोदी सरनेम' को लेकर मानहानि के मामले (Defamation Case) में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्होंने सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर सूरत कोर्ट (Surat Court) का रुख किया। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की इस अपील पर 13 अप्रैल को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद सूरत कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद सूरत की सेशन कोर्ट (Surat Sessions Court) ने 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले (Defamation Case) में कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।
सेशन कोर्ट के फैसले से भड़की कांग्रेस
वहीं, राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस कहा कि सेशन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस का कहना है कि कानून के तहत जो भी विकल्प हमारे पास मौजूद हैं, हम उनका इस्तेमाल करेंगे।
गांधी परिवार का घमंड टूटा- बीजेपी
भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि गांधी परिवार को हमेशा से ऐसा लगता है कि उनके लिए अलग कानून होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास अभी भी मौका है उन्हें ओबीसी समुदाय से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार का घमंड टूट गया।
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बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने 'मोदी सरनेम' को लेकर बयान दिया था। उनके इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इसके चार साल बाद सूरत की निचली अदालत ने 23 मार्च, 2023 को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी।
संसद सदस्यता भी हुई रद्द
राहुल गांधी को दोषी करार देने के बाद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत लोकसभा सचिवालय की ओर से उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। केरल के वायनाड से राहुल गांधी सांसद थे। दरअसल, जनप्रतिनिधि कानून के तहत किसी सांसद और विधायक को दो किसी भी मामले में दो साल या उससे अधिक की सजा होती है, तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। इसके साथ ही वह सजा के समय को पूरा करने के बाद छह साल तक कोई चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं होता।
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