अवमानना केस: सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर लगाया 1 रुपए का जुर्माना, जमा नहीं करने पर मिलेगी इतनी सजा

अवमानना केस: सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर लगाया 1 रुपए का जुर्माना, जमा नहीं करने पर मिलेगी इतनी सजा
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जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच कहा कि प्रशांत भूषण ने अपने बयान को पब्लिसिटी दिलाई।

सुप्रीम कोर्ट ने आज अवमानना मामले में दोषी वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर 1 रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने भूषण से 15 सितंबर 2020 तक 1 रुपये का जुर्माना जमा कराने का आदेश दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यदि भूषण 15 सितंबर तक जुर्माने की राशि जमा नहीं करते हैं तो उन्हें तीन महीने की जेल होगी। साथ ही 3 साल तक के लिए वकालत पर रोक लग जाएगी।

जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच कहा कि प्रशांत भूषण ने अपने बयान को पब्लिसिटी दिलाई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया। अदालत ने फैसले में भूषण के कदम को ठीक नहीं माना है।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट के खिलाफ एक विवादित ट्वीट किया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए उन्हें अवमानना का दोषी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को बिना शर्त माफी मांगने के लिए समय दिया गया था। लेकिन प्रशांत भूषण ने लेकिन प्रशांत भूषण ने यह कहकर माफी मांगने से साफ मना कर दिया था, यदि वह माफी मांगेंगे तो यह उनके अंतरआत्मा की अवमानना होगा।

हालांकि, कोर्ट ने इसके बाद भी भूषण को सोचने के लिए 3 दिन का वक़्त दिया था। लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। उनके माफी नहीं मांगने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनपर 1 रुपए का जुर्माना लगाते हुए सांकेतिक सजा सुनाई है। यदि भूषण 15 सितंबर तक जुर्माने की राशि जमा नहीं करते हैं तो उन्हें तीन महीने की जेल होगी। साथ ही 3 साल तक के लिए वकालत पर रोक लग जाएगी।

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