Corona Vaccine: पंजाब सरकार ने की घोषणा, कर्मचारियों को वैक्सीन लेना होगा अनिवार्य, नहीं तो होगी बड़ी कार्रवाई

Corona Vaccine देश में कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगाना अनिवार्य है। वहीं सरकारी या प्राइवेट संस्थानों में भी कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया गया है। ताकि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। इसलिए पंजाब सरकार (Punjab Government) के कर्मचारी को वैक्सीन लेना अनिवार्य कर दिया है। अगर किसी कारण वश वैक्सीन लेने में अफसल रहते तो उन्हें 15 सितंबर के बाद अनिवार्य रूप से छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। सीएमओ (CMO) की ओर से आज यह आदेश जारी किया गया है।
पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आगामी त्योहारों के मौसम को देखते हुए मौजूदा कोरोना नियमों को 30 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया है। इन प्रतिबंधों के तहत राजनीतिक सहित सभी सभाओं पर अधिकतम लोगों की संख्या 300 और मास्क पहनने के साथ-साथ सामाजिक दूरी को सख्ती से लागू करने जैसे नियम शामिल हैं। कर्मचारी अगर मेडिकल के अलावा किसी अन्य वजह से कोरोना-रोधी वैक्सीन की पहली खुराक लेने में विफल रहते हैं, तो उन्हें 15 सितंबर के बाद अनिवार्य रूप से छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से शुक्रवार को यह आदेश जारी किया गया।
आपको बता दें कि पंजाब में बीते 9 सितंबर को कोरोना वायरस संक्रमण के 29 नए मामले सामने आए तथा महामारी से दो और मरीजों की मौत हो गई। इस तरह से अब तक राज्य में संक्रमण के 6,00,940 मामले सामने आ चुके हैं। राज्य में कोविड-19 से अब तक 16,451 मरीजों की मौत हो चुकी है। मोहाली में सात और बरनाला तथा पठानकोट में संक्रमण का एक-एक नया मामला सामने आया।
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