Coronavirus: स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस, बिना लक्षण व हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए अलग नियम

भारत में कोरोना (Coronavirus) की दूसरी लहर के कमजोर होते ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोरोना के इलाज (Corona Patients) के लिए नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया गया है। जहां मई में हर दिन 4 लाख केस आ रहे थे, वहीं अब एक लाख केस हो गए हैं। लेकिन मौत का आंकड़ा हर दिन 2 से 3 हजार आ रहा है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब कोरोना के इलाज को लेकर अपनाई जाने वाली गाइडलाइन में संशोधन कर दिया है। यानी कि अब कोरोना पॉजिटिव, बिना लक्षण और हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए कुछ नियम होंगे। वहीं अब एंटीपाइरेटिक और एंटीट्यूसिव को छोड़कर अन्य सभी दवाइयों को बंद कर दिया गया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने कहा कि बिना लक्षण या हल्के लक्षण वाले मरीजों को अब बुखार और जुकाम वाली दवा ही दी जाएगी। बुखार के लिए एंटीपाइरेटिक और सर्दी जुकाम में एंटीट्यूसिव दवा दी जाएगी। बाकि सभी दवाओं को बंद कर दिया गया है।
इसके अलावा बदली गई गाइडलाइंस में गैर जरूरी टेस्टों को भी बंद कर दिया गया है। अब इसमें सीटी स्कैन भी शामिल है। वहीं अभी भी लोगों को मास्क पनने, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोने जैसे सुझाव दिए गए हैं। इसके अलावा अगर कोई शख्स कोरोना से संक्रमित होता है, तो उसे फोन पर ही कंसल्टेशन लेना होगा। साथ ही पौष्टिक खाना लेना होगा।
इसके साथ ही नई गाइडलाइन के मुताबिक, कोरोना मरीज और उनके परिजन डॉक्टर से फोन या वीडियो कॉलिंग के जरिए बात कर सकते हैं। ताकि मरीज के परिजनों के सामने आ रही दिक्कतों को बातचीत से दूर किया जा सके। अगर कोई बिना लक्षण वाला मरीज है, तो उसे कोई दवा नहीं लेगी होगी। शर्त है कि बस वो किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित न हो। जबकि हल्के लक्षण वाले मरीज को बुखार, सांस लेने में दिक्कत और ऑक्सीजन लेवल की निगरानी खुद करनी होगी।
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