ट्रेन-हवाई जहाज से आने वाले लोगों के लिए 14 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य, ये है नियम

देश के छत्तीसगढ़ राज्य में ट्रेन-हवाई जहाज से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम तय कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ आने वाले व्यक्ति को14 दिन क्वारेंटाइन में रहना होगा, फिर चाहे वे ट्रेन या प्लेन से आ रहे हों। इसके लिए उन्हें लिखित में देना होगा कि वे निर्धारित अवधि में निर्धारित नियम का कड़ाई के साथ पालन करेंगे। इसके लिए यात्रियों को अपना सफर शुरू करने के पहले छत्तीसगढ़ के पोर्टल पर कोविड ई-पास के लिए पंजीयन करना अनिवार्य होगा। इस तरह के नियम तय करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है।
छत्तीसगढ़ में सोमवार से चार शहरों के लिए विमानों का संचालन शुरू होगा। कोरोना लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की पिछले बारह दिनों से लगातार वापसी हो रही है। वहीं सड़क मार्ग से भी काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग बाहर से आने वाले सभी लोगों की जांच और जानकारी लेने के बाद उन्हें 14 दिन के लिए क्वारेंटाइन में रख रहा है, ताकि इस दौरान उन्हें कोरोना के किसी तरह के लक्षण नजर आने पर तत्काल जानकारी ली जा सके।
सोमवार से प्रदेश में दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु के लिए हवाई सेवा प्रारंभ की जा रही है। समर शेड्यूल में इसका संचालन 30 जून तक किया जाएगा। राज्य शासन ने हवाई यात्रा पूरी कर प्रदेश में आने वाले तमाम यात्रियों के लिए भी क्वारेंटाइन का नियम लागू कर दिया है, फिर चाहे उनमें कोरोना के किसी तरह के लक्षण हों या न हों।
जारी आदेश के मुताबिक दूसरे राज्यों से अपना सफर पूरा करने से पहले संबंधित यात्री को छत्तीसगढ़ के पोर्टल पर जाकर ई-पास डाॅट सीजी कोविड19 डाॅट इन में जाकर अपना पंजीयन अनिवार्य रूप से कराना होगा। इसके आधार पर संबंधित जिले के कलेक्टर संबंधित नोडल अफसर को सूचित कर यात्रियों को होम क्वारेंटाइन, शासकीय क्वारेंटाइन सेंटर अथवा पेड क्वारेंटाइन के प्रोटोकॉल को सुनिश्चित करेंगे।
एक बैच में निकलेंगे 20 यात्री
सोमवार से प्रारंभ होने विमान के दौरान एयरपोर्ट में व्यवस्था के लिए जिम्मेदारी तय की गई है। निगमायुक्त, एयरपोर्ट अथाॅरिटी एवं पुलिस एयरपोर्ट पर समुचित संख्या में सुविधा केंद्र स्थापित करेंगे। जहां हेल्पडेस्क के जरिए स्वास्थ्य परीक्षण होगा। फ्लाइट की लैंडिंग के बाद एक बैच में 20 यात्री बाहर आएंगे और सुविधा केंद्र में जाकर विवरण दर्ज कर थर्मल स्क्रीनिंग कराएंगे।
लक्षण वाले यात्रियों का पृथक सैंपल लेकर उन्हें आईसोलेशन केंद्र भेजा जाएगा और उनका लगेज एंबुलेंस से भेजा जाएगा। बिना लक्षण वाले यात्री शासकीय क्वारेंटीन केंद्र, होम क्वारेंटीन, ऐच्छिक आधार पर पेड क्वारेंटीन केंद्र में लिखित में 14 दिन के नियमों का पालन करने की अंडरटेकिंग जमा कराकर भेजा जाएगा।
रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था
वहीं एक जून से प्रारंभ होने वाले ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के बीच कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए भी व्यवस्था बनाने आदेश जारी किया गया है। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा रेलने के अधिकारियों, रेलवे सुरक्षा बल तथा जिला पुलिस बल को जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत तमाम रेलवे स्टेशन पर समुचित संख्या में सुविधा केंद्र स्थापित करने और आने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए हेल्पडेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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