Coronavirus : पीएम केयर्स फंड को घोटाला बताने वाली याचिका SC में खारिज

Coronavirus : पीएम केयर्स फंड को घोटाला बताने वाली याचिका SC में खारिज
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केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए पीएम केयर्स फंड को घोटाला बताने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया था।

Coronavirus : केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए पीएम केयर फंड को घोटाला बताने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फंड को घोटाला बताने वाली याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि कोरोनावायरस से लड़ने के लिए केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा पीएम केयर्स कोष बनाया गया था। जिसको एक घोटाला बताते हुए याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार हो गया था।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पीएम केयर्स कोष को घोटाला बताने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया था।

जानकारी के लिए बता दें कि इस याचिका में पीएम के फंड को भंग करने की मांग की गई थी और वहीं इस में जमा राशि को संचित निधि में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। इसके अलावा इस याचिका में इस फंड की स्थापना को लेकर एक एसआईटी जांच की भी मांग की गई थी। ताकि जांच की जाए कहीं यह कोई बड़ा घोटाला तो नहीं था।

मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता में इस याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई थी।

जानकारी के लिए बता दें कि कोरोनावायरस जैसी महामारी से निपटने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने पीएम केयर्स फंड को 28 मार्च को स्थापित किया था। ताकि जो लोग दान करना चाहते हैं। वह पीएम केयर्स फंड के जरिए लोगों तक सहायता पहुंचाई जा सके। पीएम केयर फंड में प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं और जबकि रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री ट्रस्टी हैं। इस फंड का उद्देश्य कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने और लोगों को राहत देने के लिए सामग्री उपलब्ध कराना है।

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