कोर्ट ने डीके शिवकुमार को भेजा जेल, कहा जरुरत हो तो अस्पताल ले जाएं

कोर्ट ने डीके शिवकुमार को भेजा जेल, कहा जरुरत हो तो अस्पताल ले जाएं
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दिल्ली कोर्ट (Delhi Court) ने कहा है कि डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) को अस्पताल (Hospital) में भर्ती करने के लिए कहते हैं तो उन्हें भर्ती करा दिया जाए। अगर उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं कि जाने की आवश्यकता है उन्हें छुट्टी दी जा सकती है और तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में ले जाया जा सकता है।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Delhi Rouse Avenue Court) ने मंगलवार को कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) को एक अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने आदेश दिया है कि पहले उन्हें अस्पताल (Hospital) लेकर जाया जाए।

यदि डॉक्टर डीके शिवकुमार को अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहते हैं तो उन्हें भर्ती करा दिया जाए। अगर उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं कि जाने की आवश्यकता है उन्हें छुट्टी दी जा सकती है और तिहाड़ जेल में ले जाया जा सकता है।

कोर्ट में हुए पेश

बता दें कि आज डीके शिवकुमार को कोर्ट में पेश किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डीके शिवकुमार की न्यायिक हिरासत की अनुमति के लिए दो आवेदन किए। ईडी ने कोर्ट में डीके शिवकुमार से पूछताछ करने की अर्जी लगाई।

ईडी ने कहा था कि 14 दिन के समय मे डी शिवकुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं था जिसके चलते उनसे पूछताछ नहीं की जा सकी। इसलिए उनसे जेल में भी पूछताछ करना जरूरी है। साथ ही ईडी ने कोर्ट से जमानत किसी भी शर्त पर नहीं देने का अग्रह किया। कोर्ट ने दलीले सुनने के बाद डीके शिवकुमार के न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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