Maharashtra Corona Guideline: महाराष्ट्र सरकार ने बदले नियम, अब इन शर्तों के साथ खुलेंगे ब्यूटी पार्लर और जिम

Maharashtra Corona Guideline: महाराष्ट्र सरकार ने बदले नियम, अब इन शर्तों के साथ खुलेंगे ब्यूटी पार्लर और जिम
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उद्धव सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस जारी कर दी थी। लेकिन ब्यूटी पार्लर और जिम के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है।

महाराष्ट्र (Maharashtra) में 10 जनवरी से नाइट कर्फ्यू लागू (Night Curfew) होने जा रहा है। उद्धव सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस जारी कर दी थी। लेकिन ब्यूटी पार्लर और जिम के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। अब नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि जिम और दोनों तरह के सैलून को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। महाराष्ट्र में 10 जनवरी के धारा 144 लागू कर दी है।

ब्यूटी पार्लर और हेयर कटिंग सैलून की गाइडलाइंस में संशोधन

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को ब्यूटी पार्लर और हेयर कटिंग सैलून के लिए रविवार को संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए। सैलून को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। इसके अलावा सैलून में मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है और सिर्फ हेयर कट की इजाजत होगी। हालांकि सैलून और जिम में दोनों डोल लगवाने वालों को एंट्री मिलेगी।

10 जनवरी से नाइट कर्फ्यू

जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र में 10 जनवरी से नाइट कर्फ्यू लागू होगा। जो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। जबकि दिन में धारा 144 लागू रहेगी। राज्य में 5 लोग एक साथ नहीं घुम सकेंगे। आवाजाही पर रोक लगाई गई है। स्विमिंग पूल, चिड़ियाघर, एंटरटेनमेंट पार्क को बंद रहेंगे। स्कूल, कालेज और कोचिंग संस्थान को 15 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। होटल, रेस्तरां, सिनेमा हाल, सभागार को 50 फीसदी की क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग, थिएटर और प्राइवेट ऑफिस 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे। मुंबई लोकल ट्रेन के सफर पर फिलहाल सरकार ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है।

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