लोकसभा में तीन आपराधिक कानून समेत चार विधेयक पास, 97 निलंबित सांसदों की अनुपस्थिति में ध्वनि मत से पारित

लोकसभा में तीन आपराधिक कानून समेत चार विधेयक पास, 97 निलंबित सांसदों की अनुपस्थिति में ध्वनि मत से पारित
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Criminal Law Bills Passed in Lok Sabha: लोकसभा में आज बुधवार को तीन संशोधित आपराधिक कानून विधेयक समेत चार विधेयक पास हो गए हैं। आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए तीन बिलों को पिछले हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया था।

Criminal Law Bills Passed in Lok Sabha: लोकसभा में आज बुधवार को तीन संशोधित आपराधिक कानून विधेयक समेत चार विधेयक पास हो गए हैं। आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए तीन बिलों को पिछले हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया था। इसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक शामिल है। इसके अलावा दूरसंचार विधेयक, 2023 को भी आज लोकसभा में पास कर दिया गया है।

नए कानून में आतंकवाद, महिला विरोधी अपराध, देश द्रोह और मॉब लिंचिंग से संबधित नए प्रावधान पेश किए गए। यह बिल ऐसे समय में पास हुए जब लोकसभा से 97 विपक्षी सांसदों की निलंबित किया हुआ है। इन सभी सांसदों को पिछले सप्ताह से कार्यवाही में बाधा डालने के कारण निलंबित कर दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इन बिलों के पेश करने का उद्देशय कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना है।

भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 विधेयक भारतीय दंड संहिता-1860, दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम-1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि यह विधेयक विचार-विमर्श के बाद तैयार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा में पेश किए जाने से पहले उन्होंने हर अल्पविराम और पूर्णविराम को भी देखा था।

उन्होंने कहा कि तीनों विधेयक भारतीय सोच पर आधारित न्याय व्यवस्था स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून किसी अपराध के लिए सजा देने, लेकिन न्याय नहीं करने की औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाते हैं।

बिल में गैंगरेप के मामलों में अब 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 18 साल से कम आयु की लड़की से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। झूठे वादे या पहचान छुपाकर यौन संबंध बनाना भी अपराध की श्रेणी में होगा। सरकार ने राजद्रोह जैसे कानूनों को निरस्त कर दिया है। मॉब लिंचिग पर सख्त कानून बनाए गए हैं।

लोकसभा में दूरसंचार विधेयक, 2023 पास

लोकसभा में दूरसंचार विधेयक, 2023 को भी आज पास कर दिया गया है। इस बिल को सोमवार यानी 18 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया था। दूरसंचार विधेयक 2023 भारत सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किसी भी या सभी दूरसंचार सेवाओं या नेटवर्क को संभालने, प्रबंधित करने या निलंबित करने की अनुमति देता है।

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