पंकजा मुंडे के दफ्तर पर जुटी भीड़, पुलिस ने 42 लोगों के खिलाफ किया केस दर्ज, जानें पूरा मामला

पंकजा मुंडे के दफ्तर पर जुटी भीड़, पुलिस ने 42 लोगों के खिलाफ किया केस दर्ज, जानें पूरा मामला
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एक अधिकारी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और 269 के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आयोजकों के साथ ही सभा में भाग लेने वालों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।

महाराष्ट्र में मध्य मुंबई के वर्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता पंकजा मुंडे के दफ्तर में बीते मंगलवार को एक जनसभा के आयोजकों समेत 42 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने पर इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार, मीटिंग का आयोजन करने वाले लोगों का नाम भी पुलिस ने एफआईआर में शामिल किए हैं। एक अधिकारी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और 269 के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आयोजकों के साथ ही सभा में भाग लेने वालों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।

बता दें कि मोदी कैबिनेट के विस्तार में पंकजा मुंडे की बहन और बीड़ लोकसभा सीट से सांसद प्रीतम मुंडे को जगह नहीं मिली है। जिस वजह से उनके समर्थक नाराज बताए जा रहे हैं। इसी मामले के संबंध में मुंडे परिवार के समर्थकों की भीड़ मंगलवार को पंकजा मुंडे के कार्यालय के बाहर जुट गई थी। पंकजा मुंडे ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए स्वीकार किया था कि छोटी बहन प्रीतम मुंडे को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह न मिल पाने से वह नाराज हैं।

हालांकि, पंकजा मुंडे ने अपने समर्थकों से यह भी साफ किया था कि यह धर्मयुद्ध करने का समय नहीं है। पंकजा मुंडे ने इसके साथ ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप पर बिना किसी का नाम लिए निशाना साधा था। वहीं पंकजा मुंडे ने पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप पर विश्वास भी जाहिर किया था।

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