मानहानि मामला: गुजरात की एक कोर्ट में पेश हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जानें क्या है पूरा मामला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी मजिस्ट्रेट के आदेश पर गुजरात की एक कोर्ट में मानहानि मामले में पेश हुए। मजिस्ट्रेट ने उन्हें तारीख पर पेश होने और अपने बयान दर्ज करवाने का आदेश दिया था।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सूरत से बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने मोदी उपनाम पर राहुल गांधी के कथित बयान को लेकर मामला दर्ज करवाया था। इसी मामले को लेकर कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी थी। जहां कोर्ट में उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया है। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने 'मोदी' उपनाम को लेकर टिप्पणी की थी।
सूरत कोर्ट के मजिस्ट्रेट एएन दवे ने एक सप्ताह पहले ही राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे। वहीं कांग्रेस नेता और वकील फिरोज खान पठान ने कहा कि राहुल यहां मानहानि मामले में अंतिम बयान दर्ज करवाने के लिए पहुंचे थे। बीजेपी विधायक ने राहुल गांधी के खिलाफ साल 2019 में आइपीसी की धारा 499 व 500 के तहत मामला दर्ज करवाया था।
कोर्ट के समन के जवाब में राहुल गांधी सूरत में मजिस्ट्रियल कोर्ट के सामने पेश हुए और मोदी समुदाय को निशाना बनाने वाले अपने जातिवादी बयान पर दायर एक आपराधिक मानहानि मामले में अपना बचाव करने की कोशिश की। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। एक चुनावी भाषण में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह पूछकर पूरे मोदी समुदाय पर हमला किया था कि क्या सभी चोरों ने एक ही मोदी उपनाम रखा है।
मानहानि मामले में अदालत में पेश होने से पहले राहुल गांधी ने ट्विटर पर ट्वीट कर लिखा कि उन्हें मानहानि का मामला लड़ने से डर नहीं लगता। अस्तित्व का पूरा रहस्य कोई डर नहीं है।
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