चिराग पासवान को बड़ा झटका, चाचा पशुपति पारस के खिलाफ दायर की याचिका कोर्ट से खारिज

लोक जनशक्ति पार्टी के जमुई से सांसद चिराग पासवान को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। हाईकोर्ट में शुक्रवार को चाचा और हाजीपुर से लोजपा सांसद पशुपति पारस को शामिल किए जाने के खिलाफ दी गई याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता हिसाब बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग के वकील की अपील पर कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए जुर्माना नहीं लगाया।
Delhi High Court dismisses Chirag Paswan's petition challenging Lok Sabha Speaker's order to designate Pashupati Paras as Lok Jan Shakti Party's floor leader. Court says the petition is without merit. pic.twitter.com/r344H0FaYC
— ANI (@ANI) July 9, 2021
चिराग ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका
रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद हक को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में चिराग पासवान की तरफ से याचिका दायर की गई थी। याचिका में चिराग ने लोकसभा अध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें चाचा पशुपति पारस की अगुवाई वाले गुट को सदन में एलजेपी के तौर पर मान्यता दी है। इसी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। पशुपति पारस ने बीते दिन एक बयान में कहा था कि वहीं है रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी। मैं उनका खून तो हूं ही चिराग अपने बारे में सोचें
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS