चिराग पासवान को बड़ा झटका, चाचा पशुपति पारस के खिलाफ दायर की याचिका कोर्ट से खारिज

चिराग पासवान को बड़ा झटका, चाचा पशुपति पारस के खिलाफ दायर की याचिका कोर्ट से खारिज
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चिराग पासवान को दिल्ली हाईकोर्ट से चाचा पशुपति पारस के खिलाफ दायर की गई याचिका पर बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता हिसाब बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं।

लोक जनशक्ति पार्टी के जमुई से सांसद चिराग पासवान को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। हाईकोर्ट में शुक्रवार को चाचा और हाजीपुर से लोजपा सांसद पशुपति पारस को शामिल किए जाने के खिलाफ दी गई याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता हिसाब बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग के वकील की अपील पर कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए जुर्माना नहीं लगाया।



चिराग ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका

रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद हक को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में चिराग पासवान की तरफ से याचिका दायर की गई थी। याचिका में चिराग ने लोकसभा अध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें चाचा पशुपति पारस की अगुवाई वाले गुट को सदन में एलजेपी के तौर पर मान्यता दी है। इसी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। पशुपति पारस ने बीते दिन एक बयान में कहा था कि वहीं है रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी। मैं उनका खून तो हूं ही चिराग अपने बारे में सोचें

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