केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्‍नी के खिलाफ सभी ट्वीट हटाने के DHC के आदेश, जानें क्या है मामला

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्‍नी के खिलाफ सभी ट्वीट हटाने के DHC के आदेश, जानें क्या है मामला
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दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी (Union Minister Hardeep Puri) की पत्‍नी और संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी के खिलाफ सभी ट्वीट को हटाने का आदेश जारी कर दिया है।

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्‍नी और संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी (Union Minister Hardeep Puri Wife Laxmi Puri) के खिलाफ सभी ट्वीट को हटाने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही एक्टिविस्‍ट साकेत गोखले को अब मानहानि मामले का सामना करना होगा। एक्टिविस्ट ने बीते दिनों लक्ष्मी पुरी के खिलाफ उनकी संपत्ति को लेकर कई ट्वीट किए थे।

सभी ट्वीट हटाने के कोर्ट ने दिए आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक्टिविस्‍ट साकेत गोखले के खिलाफ मानहानि मामले की कार्रवाई शुरू करने के लिए दी गई याचिका पर सुनवाई की और इसी दौरान कोर्ट ने कहा कि साकेत गोखले को लक्ष्मी पुरी के खिलाफ सभी ट्वीट को तत्काल हटाना होगा। सभी ट्वीट को डिलीट किया जाए। अगर साकेत ऐसा नहीं करते हैं, तो इन ट्वीट्स को ट्विटर कंपनी हटाए।

गोखले के खिलाफ कोर्ट पहुंची पुरी

न्यायमूर्ति सी हरि शंकर कहा कि अब इस आदेश के बाद से गोखले लक्ष्मी पुरी के खिलाफ कोई नया ट्वीट नहीं करेंगे। लक्ष्मी पुरी ने साकेत के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की थी। जिस पर यह आदेश दिया गया है। बता दें कि साकेत के आरोपों के बाद लक्ष्मी पुरी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने कहा कि गोखले ने जो भी आरोप ट्वीट कर लगाए हैं, वह सभी झूठे और तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। उनके परिवार के खिलाफ लांछन है। कोर्ट ने अब खोखले को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए समन जारी कर दिया है। अब इस मामले में 10 सितंबर को अगली सुनवाई होगी।

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