Chinese Visa Scam: कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, जानें कोर्ट ने क्या कहा

दिल्ली होईकोर्ट (Delhi HighCourt) ने कथित चीनी वीजा घोटाला (Chinese Visa Scam) मामले में प्रवर्तन निदेशालय की धन शोधन मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदंबरम (Congress leader Karti Chidambaram ) की अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। बीते दिनों अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
दिल्ली होईकोर्ट की जज पूनम ए बंबा ने कार्ति चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की ओर से सुनी दलीलों के बाद फिलहाल आदेश सुरक्षित रख लिया है। जबकि ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू पेश हुए। चीनी वीजा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीते दिनों सीबीआई कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम और दो अन्य की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी।
Delhi High Court reserves order on the anticipatory bail plea of Congress leader Karti Chidambaram in a money laundering case connected with an alleged Chinese visa scam.
— ANI (@ANI) June 8, 2022
जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिनों दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना आदेश पारित करते हुए वीजा घोटाला मामले से जुड़े धन शोधन मामले में कार्ति चिदंबरम, एस भास्कर रमन और विकास मखरिया की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने कहा था कि उनके आवेदन को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।
बता दें कि विशेष अदालत ने पिछले सप्ताह दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश आज के लिए सुरक्षित रख लिया था। कार्ति और अन्य के खिलाफ 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। जब उनके पिता पी चिदंबरम देश के गृह मंत्री थे।
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