Delhi Liquor Case: मनीष सिसोदिया को HC से राहत, कोर्ट ने दी पत्नी से मिलने की इजाजत

दिल्ली (Delhi) के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने थोड़ी राहत की सांस ली है। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने आज यानी शुक्रवार को ED केस में सुनवाई करते हुए सिसोदिया को उनकी पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने इसके लिए कुछ शर्ते रखी हैं और कहा कि इस शर्त को पूरा कर आप अपनी पत्नी से मिल सकते हैं। कोर्ट ने सिसोदिया को पत्नी से मुलाकात करने के लिए कल यानी शनिवार को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक का समय दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस दौरान आप सिर्फ अपनी पत्नी से ही मिल पाएंगे। इसके अलावा कोर्ट ने शर्त रखी है कि इस मुलाकात के दौरान सिसोदिया मोबाइल फोन या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
Delhi High Court reserves the order on the regular bail petition of former Delhi Deputy CM Manish Sisodia in ED case related to Delhi Excise Policy matter. The Court also reserved the order on regular bail plea of Vijay Nair, ex-communications incharge of AAP in the same case.… pic.twitter.com/fjNEYrGS19
— ANI (@ANI) June 2, 2023
राउज एवेन्यू में 6 जून को अगली सुनवाई
अदालत ने सिसोदिया को पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट शनिवार शाम तक जमा करने के लिए कहा है। साथ ही कहा कि दोनों पुलिस हिरासत में मिल सकते हैं। बता दें कि सिसोदिया ने पत्नी की सेहत का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी। सिसोदिया की पत्नी (Sisodia Wife) मल्टीपल स्केलेरोसिस (Multiple Sclerosis) से पीड़ित हैं, जो मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की एक संभावित अक्षम बीमारी है। इसी मामले में आज कोर्ट में सुनवाई की गई, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 6 जून तक के लिए बढ़ा दी है। राउज एवेन्यू में अगली सुनवाई 6 जून को होगी।
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