Delhi Liquor Scam: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर SC में सुनवाई आज, मिलेगी राहत या फिर से जेल

Delhi Excise Policy: दिल्ली के शराब घोटाले मामले में आप नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 5 अक्टूबर को कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेसी प्रवर्तन निदेशालय से सवाल किया था कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत कहां पर हैं। मनीष सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से किए थे कई सवाल
बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ED से कई सवाल करते हुए कहा था कि मनी ट्रेल में मनीष सिसोदिया की कोई भूमिका नहीं है, तो उनको मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी किस वजह से बनाया गया है। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि आपकी दलील केवल अनुमान ही लगती है। साथ ही, एससी ने कहा कि कोर्ट में इस मामले पर अगर जिरह होने लगी तो शराब नीति केस दो मिनट में गिर जाएगा। इसका जवाब देते हुए ईडी ने कहा कि नई शराब नीति कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ही बनाई गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर कई सवालिया निशान खड़े करते हुए जांच एजेंसी ईडी से कहा कि क्या आपके पास यह दिखाने के लिए कोई डेटा मौजूद है कि पॉलिसी कॉपी की गई थी और इसे शेयर किया गया था। अगर इसका प्रिंट लिया गया था, तो उस डेटा को दिखाएं। कोर्ट ने आगे कहा कि सिर्फ गवाह के बयानों के आधार पर ही कहा जा रहा है कि शराब नीति में रिश्वत दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि आपके मामले के हिसाब से मनीष सिसोदिया के पास कोई पैसा नहीं आया, तो लिकर ग्रुप से पैसा कैसे आया।
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत आरोप दर्ज करने के लिए कई नियमों को पूरा करना होता है। बता दें कि सीबीआई ने 26 फ़रवरी को सिसोदिया को अरेस्ट किया था। वहीं, ईडी ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था।
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