Coronavirus: हरियाणा के बाद दिल्ली सरकार का ऐलान, क्रिसमस और नए साल के जश्न पर दिशा निर्देश जारी, आप भी पढ़ें...

Coronavirus: हरियाणा के बाद दिल्ली सरकार का ऐलान, क्रिसमस और नए साल के जश्न पर दिशा निर्देश जारी, आप भी पढ़ें...
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देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा और दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया।

देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicrone) के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा और दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया। दिल्ली (Delhi) में नए साल और क्रिसमस को लेकर डीडीएमए (DDMA Guidlines) ने दिशानिर्देशों को जारी कर दिया है। दुकानों में बिना मास्क एंट्री पर रोक है। वहीं दिल्ली में सुपर स्प्रीड वाली जगहों की पहचान की जाएगी।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने बढ़ते कोविड मामलों और ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए डीएम को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि दुकानों और कार्यस्थलों पर नो मास्क-नो एंट्री सख्ती से सुनिश्चित की जाए।


डीडीएमए की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं....


1. 50 फीसदी क्षमता के साथ जश्न को मंजूरी मिली।

2. सुपर स्प्रीड वाली जगह की पहचान की जाएगी।

3. शादी समारोह में 200 लोगों को इजाजत

4. दुकानों में नो मास्क-नो एंट्री का पालन होगा।



जबकि दूसरी तरफ हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में अब तक ओमिक्रॉन का कोई मामला सामने नहीं आया है राज्य सरकार ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार और कोरोना मामलों की संख्या में किसी भी उछाल से निपटने के लिए तैयार है। राज्य में 19 दिसंबर तक 3,11,86,292 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। अनिल विज ने ओमिक्रॉन से निपटने के लिए पूरी तैयारी करने की भी बात कही। अनिल विज ने प्रदेश को वैक्सीन का दर्जा भी प्रदान किया है।

अनिल विज ने कहा कि 19 दिसंबर तक राज्य में 3,11,86,292 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। हरियाणा के गुरुग्राम में 100 फीसदी लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। हरियाणा सरकार ने कोविड से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभी तक राज्य में ओमिक्रॉन वैरिएंट का कोई मामला नहीं पाया गया है। वैरिएंट से निपटने के लिए राज्य सरकार की ओर से सभी तैयारियां कर ली गई हैं। अगर मामलों में कोई बढ़ोतरी होती है तो सख्ती कदम उठाए जाएंगे। हरियाणा में एक जनवरी के नए नियम लागू होंगे। दोनों डोज न लगने वाले लोगों को बाजारों में एंट्री नहीं मिलेगी। सरकारी कार्यालयों में भी बिना डोज वाली की एंट्री नहीं होगी।

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