Delhi Riots: जानिये किस वजह से उमर खालिद को जेल में नहीं आ रही नींद, कोर्ट से लगाई ये गुहार

Delhi Riots दिल्ली में हुये दंगों से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किए गए जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व नेता उमर खालिद को जेल में नींद नहीं आ रही है। जिसके कारण उन्होंने दिल्ली की एक कोर्ट में अर्जी लगाते हुये शिकायत की है। जानकारी के मुताबिक, पिछले तीन दिन से उन्हें दांत दर्द की शिकायत है, लेकिन तिहाड़ जेल प्रशासन ने कोई उपचार मुहैया नहीं कराया है। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार ने जेल अधीक्षक को जेल नियमों के तहत खालिद को उपयुक्त उपचार मुहैया कराने के निर्देश दिए।
जेल प्रशासन को दो दिन के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश
अदालत ने जेल प्रशासन को दो दिन के अंदर एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि संबंधित जेल अधीक्षक को जेल नियमावली के अनुसार आरोपी (खालिद) को उपयुक्त उपचार मुहैया कराने का निर्देश दिया जाता है। जांच करने के लिए अगले दिन तक यदि दंत चिकित्सक जेल में उपलब्ध नहीं है, तो आवश्यकता पड़ने पर आरोपी को जेल के बाहर किसी दंत चिकित्सक के पास इलाज के लिए ले जाया जा सकता है।
खालिद ने बताई अपनी परेशानी
खालिद ने कहा कि आज जेल में एक दंत चिकित्सक के आने की उम्मीद थी लेकिन वह नहीं आए। ऐसे में दर्द के चलते अगले सप्ताह तक दंत चिकित्सक का इंतजार करने में मुश्किल होगी। अदालत ने खजूरी खास इलाके में हुए दंगे से संबंधित एक मामले में खालिद की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। खालिद को इस मामले में एक अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।
जामिया के छात्र की आवाज के नमूने ले सकेगी पुलिस
दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में गैर कानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम के तहत गिरफ्तार जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तनहा की आवाज का नमूना लेने की इजाजत पुलिस को दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वो आवाज का नमूना लेने के लिये लोधी कालोनी (नई दिल्ली) में सीबीआई की केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) से समन्वय स्थापित कर एक तारीख और समय तय करें और अदालत को इस बारे में सूचित करें जिससे पेशी वारंट जारी किया जा सके।
दिल्ली दंगे में एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज
दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के एक मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए बुधवार को कहा कि वह कथित तौर पर दंगों में सक्रिय रूप से शामिल था और उसे गैरकानूनी रूप से जुटी उस भीड़ के साथ एक वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिसने दंगा किया।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS