Aircel Maxis case: दिल्ली की एक कोर्ट ने पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को तलब किया

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue court) ने एयरसेल-मैक्सिस मामले (Aircel Maxis case) में सीबीआई और ईडी (CBI & ED) द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) और उनके बेटे कार्ति (Karti Chidambaram) के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर शनिवार को संज्ञान लिया और उन्हें समन जारी कर 20 दिसंबर को तलब किया है।
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने यह देखते हुए आदेश पारित किया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में पी चिदंबरम और अन्य आरोपियों को समन करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। बता दें कि सोमवार को विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
क्या मामला है?
बता दें कि एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में सीबीआई और ईडी जांच कर रही है। इंडिया टूडे के मुताबिक, एफआईपीबी की मंजूरी कथित तौर पर 2006 में दी गई थी जब पी चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे।
पी चिदंबरम और वित्त मंत्रालय के पूर्व अधिकारियों के खिलाफ 2018 में चार्जशीट दायर की गई थी। तब सभी नामित आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी प्राप्त करने में देरी के कारण मामले को रोक दिया गया था।
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