मोदी सरकार के फैसले को चुनौती, अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर SC ने जतायी सहमति, जल्द होगी सुनवाई

केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा संविधान में जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 (Article 370) को हटाने और जम्मू-कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश ( Union Territories) समेत दो हिस्सों में बांटने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर कोर्ट ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सुनवाई करने पर सोमवार को सहमति जतायी।
मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन (Chief Justice N.V. Raman) और न्यायमूर्ति हिमा कोहली ( Justice Hima Kohli) ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर देशपांडे की इस दलील पर ध्यान दिया कि केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने के मद्देनजर याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है।
वरिष्ठ वकील ने कहा, ''यह अनुच्छेद 370 से जुड़ा मामला है। परिसीमन भी चल रहा है।'' मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "मैं देखता हूं। यह पांच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा जाने वाला मामला है। मुझे पीठ का पुनर्गठन करना है। कोर्ट गर्मी की छुट्टी (summer vacation) के बाद याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीशों की पीठ का पुनर्गठन करने पर सहमत हुई हैं।
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