Delhi Violence: कांग्रेस नेता और पत्रकार राजदीप सरदेसाई समेत 5 को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, लगी गिरफ्तारी पर रोक

Delhi Violence: कांग्रेस नेता और पत्रकार राजदीप सरदेसाई समेत 5 को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, लगी गिरफ्तारी पर रोक
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कांग्रेस नेता शशि थरूर और पत्रकार राजदीप सरदेसाई समेत 6 पत्रकारों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कांग्रेस नेता शशि थरूर और पत्रकार राजदीप सरदेसाई समेत 6 पत्रकारों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अब इस मामले की सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई, अनंत नाथ, परेश नाथ, विनोद जोस, मृणाल पांडे, जफर आगा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दिल्ली हिंसा के दौरान इन लोगों ने ट्वीट किए थे। 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली के दौरान एक सिख व्यक्ति की मौत पर उनके ट्वीट के खिलाफ सुनवाई हुई।

सीजेआई एसए बोबडे की अध्यक्षता में सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया कि थरूर, सरदेसाई और पांच अन्य पत्रकारों के खिलाफ अन्य राज्यों में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। गिरफ्तारी पर रोक दो हफ्ते बाद सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रहेगी

जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा में नोटिस जारी किए जाएंगे। वहीं अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा कि मैं कारवां पत्रिका के संपादक के लिए दिखाई देता हूं। कोई धार्मिक भावना नहीं है, जो आहत हुई हो। यह 26 जनवरी को किसी व्यक्ति को गोली मारे जाने की रिपोर्ट थी। याचिकाकर्ताओं ने ट्वीट पर उनके खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। एफआईआर में आपराधिक साजिश, राजद्रोह और दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप लगाए गए थे।

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