दिल्ली महिला आयोग ने ऑनलाइन एसिड बेचने पर ई कॉमर्स कंपनियों को भेजा नोटिस, जानें क्या है Selling का नियम

राजधानी दिल्ली के द्वारका में एक स्कूली छात्रा पर तेजाब फेंकने की घटना पर सरकार सख्त नजर आ रही है। एक तरफ दिल्ली महिला आयोग ने एक्शन लिया है तो वहीं दूसरी तरफ सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। रिपोर्ट के मुताबिक, चेहरे और गर्दन का 8 प्रतिशत हिस्सा जल गया है। फिलहाल, पीड़ित छात्रा का इलाज चल रहा है। उसकी हालत स्थिर बनी हुई है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, तेजाब कांड पर दिल्ली महिला आयोग (DCW) ने ऑनलाइन एसिड बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ नोटिस भेज दिया है। ऑनलाइन शॉपिंग साइट Amazon और Flipkart के CEO को यह नोटिस भेजा गया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एसिड हमले पर स्वत: संज्ञान लिया। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के गृह विभाग को भी नोटिस जारी किया।
जानकारी के लिए बता दें कि छात्रा अपने स्कूल जा रही थी। तभी बाइक सवार दो युवकों ने लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिया। तुरंत बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घटना के कुछ घंटे के अंदर ही आरोपियों को पकड़ लिया। तीनों की पहचान हो गई है। एक 20 वर्षीय सचिन अरोड़ा, दूसरा आरोप 19 साल का हर्षित अग्रवाल और तीसरा आरोप 22 साल का वीरेंद्र सिंह है।
क्या है तेजाब बेचने का नियम
जानकारों का कहना है कि ई-कॉमर्स पोर्टल पर बिकने वाले खतरनाक एसिड को लेकर कोई विशेष नियम नहीं है। लेकिन फुटकर दुकानों पर बिकने वाले तेजाब को लेकर विक्रेता को कुछ नियमों का पालन करना होता है। विक्रेता जिस ग्राहक को तेजाब बेच रहा है। उसकी फोटो पहचान पत्र जरूर लेगा। विक्रेता को एक रजिस्टर बनाना होगा। जिसमें खरीददार का पूरा ब्योरा तारीख के साथ होगा। विक्रेता को खरीदार से तेजाब लेने का कारण भी पूछना होगा और उसे रजिस्टर में दर्ज करना होगा। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर ज 50 हजार रुपए जुर्माना लगाने का भी नियम है।
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