कोरोना के बढ़ते मामलों पर DGCA की नई गाइडलाइन, फ्लाइट में फेस मास्क न पहनने पर होगी कार्रवाई

कोरोना (Coronavirus) के बढ़ते मामलों को देखते हुए नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने पुराने प्रोटोकॉल को फिर से लागू कर दिया है। डीजीसीए ने एयरलाइंस (Airlines) को निर्देश दिया है कि कोई भी यात्री बिना फेस मास्क के फ्लाइट में ट्रैवल न करें। सभी यात्रियों को ठीक से मास्क पहनना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कोविड-19 के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए डीजीसीए ने एयरलाइंस कंपनियों के लिए नए निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यात्रियों को फ्लाइट से यात्रा करते समय ठीक से मास्क पहनना अनिवार्य है। साथ ही विमानों को ठीक से सैनिटाइज करना भी जरूरी है।
इसने आगे कहा कि एयरलाइनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यात्रियों ने पूरी यात्रा के दौरान फेस मास्क ठीक से पहना हो और विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से यात्रियों को उचित रूप से संवेदनशील बनाया गया हो। डीजीसीए ने कहा कि यदि कोई यात्री निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करें। कोरोना महामारी के दौरान भी डीजीसीए ने कोरोना को लेकर गाइडलाइन्स जारी की थी। लेकिन जैसे जैसे महामारी का असर कम हुआ वैसे ही गाइडलाइन्स में छूट भी दी गई।
लेकिन अब भारत में कोरोना के नए मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। एयरलाइंस को 16 अगस्त को फिर से फ्लाइट के अंदर कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 9,062 ताजा मामले आए हैं। इनकी संख्या 4,42,86,256 हो गई, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,05,058 हो गई। दिल्ली और पंजाब की सरकार ने सर्वजनिक जगहों पर लोगों से मास्क पहनने के लिए कहा है।
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