DPDP Bill: डेटा संरक्षण बिल लोकसभा से पास, विपक्ष बोला- RTI कानून होगा कमजोर, जानें इसका प्रावधान

DPDP Bill: डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक (Digital Personal Data Protection Bill) लोकसभा से पारित हो गया है। अब इसे राज्यसभा (Rajya Sabha) में पेश किया जाएगा। विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के प्रावधान के अनुसार, यदि किसी कंपनी द्वारा यूजर्स का डेटा लीक किया जाता है और कंपनी ये नियम तोड़ती है, तो उसपर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस विधेयक में RTI कानून में भी संशोधन का प्रस्ताव है। हालांकि, विपक्ष का इस बिल को लेकर कहना है कि इससे RTI कानून कमजोर होगा।
'इससे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा'
बता दें कि आज से पहले डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक को तीन अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था। जैसे ही इस विधेयक को पेश किया गया, विपक्षी सदस्यों द्वारा इसका विरोध शुरू हो गया। विपक्ष का इस विधेयक को लेकर का कहना है कि इससे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। यह विधेयक डिजिटल व्यक्तिगत डाटा के प्रसंस्करण का प्रावधान करता है। यह लोगों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकार और वैध उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत डाटा को संसाधित करने की आवश्यकता को मान्यता देता है।
Digital Personal Data Protection Bill, 2023 passed in Lok Sabha
— ANI Digital (@ani_digital) August 7, 2023
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डाटा संरक्षण पर एक विधेयक लिया था वापस
पिछले साल केंद्र सरकार ने डाटा संरक्षण पर एक विधेयक वापस ले लिया था। इस विधेयक को विभिन्न एजेंसियों की प्रतिक्रिया के मद्देनजर वापस लिया था। इसके बाद केंद्र ने 18 नवंबर, 2022 को डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक नामक एक नया विधेयक प्रकाशित किया और इसपर सार्वजनिक परामर्श शुरू किया।
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